नाजायज मजमा बनाकर सड़क यातायात बाधित करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने दोनों मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर 2024 निर्धारित कर दी.
कोल शॉर्टेज मामले में सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश :
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बस्ताकोला क्षेत्र के कुइया उत्खनन परियोजना में हुए लाखों मीट्रिक टन कोल शाॅर्टेज मामले की सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी. अदालत में सुनवाई के दौरान बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक आर यू पांडेय, पूर्व एरिया सर्वे ऑफिसर सरित सुधा सरकार, केओसीपी के पूर्व परियोजना पदाधिकारी शंभू दयाल धुर्वा व प्रबंधक किशोर यादव उपस्थित थे. पूर्व वरीय सर्वे ऑफिसर अरविंद घोष गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया.रिश्वत लेते पकड़े गये दारोगा मामले में गवाह पेश करने का आदेश :
कोयला व्यवसाय करने वाले रमेश पांडेय से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गये गोविंदपुर थाना के प्रशिक्षु दारोगा मुनेश तिवारी मामले की सुनवाई गुरुवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. अभियोजन कोई गवाह पेश नहीं कर सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर 2024 निर्धारित कर दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है