झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 जुलाई को धनबाद मंडल कारा से एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराये गये थे और उसी दिन झारखंड हाइकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी संजीव सिंह की याचिका खारिज कर दी थी. अस्पताल में दाखिला कराते वक्त बताया गया था कि संजीव जेल में कुर्सी से गिर कर घायल हो गये हैं.
हाइकोर्ट ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट को देखते हुए प्रार्थी को राहत देने से इंकार कर दिया था. जेल प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रार्थी को मेडिकली फिट बताया था. 11 जुलाई से पूर्व मेडिकल बोर्ड ने जांच में संजीव सिंह की स्थिति सामान्य पायी थी. रिपोर्ट में उन्हें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होने की बात बतायी गयी थी. बताते चलें कि संजीव सिंह पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं. उन्होंने जमानत याचिका दायर कर कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने का आग्रह किया था.
धनबाद. पूर्व विधायक संजीव सिंह को इलाज के लिए रिम्स अथवा किस अस्पताल में भेजा जाये, इस पर सोमवार को धनबाद की अदालत अपना फैसला सुना सकती है. एसएनएमएमसीएच की सीसीयू में भर्ती संजीव को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने रिम्स रेफर करने का कागजात तैयार कर शनिवार को जेल प्रशासन को सौंपा था.
संभावना जतायी जा रही है कि जेल प्रशासन यह कागजात सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा. हालांकि, संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने रिम्स में उनकी जान को खतरा बताकर किसी दूसरे निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति कोर्ट से मांगी है. इस पर भी सोमवार को फैसला आने की उम्मीद जतायी जा रही है. उधर, संजीव सिंह की हालत यथावत बनी हुई है. शनिवार की देर रात उन्हें उल्टी होने और छाती में दर्द की शिकायत हुई थी. रात में ही सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने सीसीयू पहुंचकर जांच के बाद उन्हें दवा दी. संजीव की हालत रविवार को भी पहले की ही तरह बनी रही.