दुमका कोर्ट. सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत में गोड्डा जिले के महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह की मंगलवार को पेशी हुई. विधायक की पेशी एसडीजेएम जितेंद्र राम के न्यायालय में हुई. इस केस में अभियोजन पक्ष को गवाह लाना था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा कोई गवाह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे पहले न्यायालय द्वारा पूर्व में ही गवाहों के खिलाफ जमानतीय वारंट निर्गत किया गया है. इसके बावजूद केस में गवाह उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने इस केस की अगली तारीख 30 अप्रैल को निर्धारित की है. बता दें कि यह मामला वर्ष 2017 का है. जहां क्षेत्र भ्रमण के दौरान महागामा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था. इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में दीपिका पांडेय सिंह घटनास्थल पर पहुंची थी. इस बाबत दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि लोगों के आक्रोश को शांत करने और घायल को अस्पताल पहुंचाने में उन्होंने पुलिस की मदद की थी. लेकिन तत्कालीन स्थानीय विधायक के दबाव में पुलिस ने महगामा थाना में केस दर्ज करा दिया था. वह उस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी थी. मामले में थाना कांड संख्या 72/2017 में भादवि की धारा 147, 149, 353, 332, 427, 283, 504, 506 एवं 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक की अदालत में हुई पेशी
सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में गोड्डा जिले के महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई.
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