वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामलाप्रतिनिधि, गढ़वा. वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी छतरपुर के विधायक राधाकृष्ण किशोर उर्फ चुन्नु राम को बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नइम अंसारी की अदालत से जमानत मिली. विधायक श्री किशोर ने बुधवार को इस मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण किया था. इसके पश्चात सुनवाई कर उन्हें पांच हजार रुपये के दो प्रतिभूति पर जमानत दी गयी. समाचार के अनुसार नगरउंटारी थाना कांड संख्या 100/09 में तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश कुमार लिंडा ने छह अप्रैल 2009 को लोकसभा चुनाव के दौरान राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज क रायी थी. इसमें बतौर प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर पर बिना अनुमति प्राप्त गाड़ी से चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया था. पूछताछ के दौरान उनके पास से उक्त वाहन का कोई कागजात नहीं मिला था. इस मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने को लेकर श्री किशोर के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश भी दिया था. उसी सिलसिले में श्री किशोर ने बुधवार को आत्मसमर्पण किया था.
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राधाकृष्ण किशोर ने आत्मसमर्पण किया, जमानत मिली
वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामलाप्रतिनिधि, गढ़वा. वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी छतरपुर के विधायक राधाकृष्ण किशोर उर्फ चुन्नु राम को बुधवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नइम अंसारी की अदालत से जमानत मिली. विधायक श्री किशोर ने बुधवार को इस मामले […]
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