बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा की एक छात्रा को वर्ष 2007 में परीक्षा से वंचित किये जाने के मामले में शिक्षक को जेल भेज दिया गया है. उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्तमान में मध्य विद्यालय देवडीह कांडी में पदस्थापित सहायक शिक्षक राकेश कुमार को जेल जाना पड़ा है. मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा शहर के विशुनपुर निवासी काशीनाथ शुक्ला की पुत्री संजू कुमार ने बालिका उच्च विद्यालय में मैट्रिक का परीक्षा फार्म भरा था. लेकिन विद्यालय के तात्कालीन शिक्षक हरिनाथ सिंह (अब सेवानिवृत) एवं राकेश कुमार की धोखाधड़ी की वजह से वह परीक्षा देने से वंचित रह गयी. इस मामले को लेकर छा4ा के पिता काशीनाथ शुक्ला ने गढ़वा थाना में कांड संख्या 53-2007 दर्ज कराया था. इसके बाद इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नौ मार्च 2022 को दोनो अभियुक्तों को दोषी पाकर भादवि की धारा 420-84 के तहत तीन-तीन साल जेल एवं 10 हजार रु आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी थी. इसके बाद दोनो आरोपी यह मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में ले गये. वहां भी दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों की अपील खारिज कर दी गयी. इसके बाद दोनो अभियुक्तों ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किये बिना उच्च न्यायालय रांची के समक्ष क्रिमिनल रिविजन संख्या 1245-2023 दायर की. उच्च न्यायालय ने इस पर कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए दोनों को निम्न अदालत में आत्मसमर्पण करने एवं सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया. इसके बाद शिक्षक राकेश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है. इस मामले में काशीनाथ शुक्ला ने उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर उनकी सेवा समाप्त करने की मांग की है. आवेदन में उन्होंने कहा है कि सजा सुनाये जाने के बावजूद तथ्य छुपाकर राकेश कुमार सेवा में बने रहे. जबकि सेवानिवृत शिक्षक हरिनाथ सिंह सेवानिवृति के बाद मिलने वाली सुविधा हासिल कर रहे हैं.
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