प्रतिनिधि, गढ़वा
गढ़वा विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान करने जरूर जायें. उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. इस दिन पहले चरण के चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. उन्होंने निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से भी ऐसी अपेक्षा की है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देंगे. निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि मतदान करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है, वोटर कार्ड होना अनिवार्य नहीं है. अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी आप मतदान कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपके पास निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक होना जरूरी है. इन वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, सांसदों विधायकों का जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र व दिव्यांगता कार्ड शामिल है. इनमें से कोई एक पहचान पत्र मतदान पदाधिकारी को दिखाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है