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Giridih News: चेक बाउंस मामले में दो माह की सजा, पांच हजार जुर्माना

Giridih News: अधिवक्ता अमृतलाल विश्वकर्मा ने बताया कि प्रेमचंद साव से दीपक साव सीमेंट आदि लिया था और बदले में दो लाख 10 हजार का चेक दिया था और वह चेक बाउंस कर गया. इस मामले में प्रेमचंद साव ने परिवाद पत्र दायर किया था. जिसपर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी दानिश नवाज ने यह सजा सुनाई.

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दानिश नवाज की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस के एक मामले में एक को दो माह की सजा व पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने यह सजा बिरनी थाना अंतर्गत तुलसीटांड़ गांव के मल्होटोला निवासी दीपक साव पिता खिरो साव को सुनायी है. अधिवक्ता अमृतलाल विश्वकर्मा ने बताया कि प्रेमचंद साव से दीपक साव सीमेंट आदि लिया था और बदले में दो लाख 10 हजार का चेक दिया था और वह चेक बाउंस कर गया. इस मामले में प्रेमचंद साव ने परिवाद पत्र दायर किया था. जिसपर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी दानिश नवाज ने यह सजा सुनाई. धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दीपक साव को दोषी ठहराते हुए दो माह का सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. श्री विश्वकर्मा ने बताया कि जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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