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Giridih News :बंदियों को कानून के प्रति किया गया जागरूक

Giridih News :केंद्रीय कारा गिरिडीह में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर झालसा रांची के निर्देशानुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में रविवार को केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

केंद्रीय कारा गिरिडीह में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर

झालसा रांची के निर्देशानुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में रविवार को केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के नजमुल हसन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा बंदियों को दी जाने वाली विभिन्न विधिक सहायता के संबंध जानकारी दी. कहा कि नालसा, नयी दिल्ली वझालसा, रांची के द्वारा काराधीन बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय-समय पर चलाये जा रहे हैं. इसके माध्यम से उन बंदियों को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो इसके योग्य है. इसी के तहत प्रत्येक माह जेल अदालत का आयोजन किया जाता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कारा में संसीमित बंदियों को निरंतर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंदियों के बीच से ही पारा लीगल वॉलिंटियर्स की नियुक्ति की गयी है, जो निरंतर बंदियों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाते हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह त्वरित संज्ञान लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य करती है.

आवेदन देकर लाभ उठाएं

लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के गौरीशंकर सहाय ने बंदियों से आवेदन देकर लाभ उठाने के बारे में जानकारी दी. साथ ही जो नये बंदी आते हैं, उन्हें जेल पीएलबी के द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता की जानकारी देने को कहा. वैसे बंदी जो स्वयं के खर्च पर अपना अधिवक्ता रख पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तहत अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गयी है. वह ऐसे बंदियों के केस में संबंधित न्यायालय में निरंतर पैरवी करते हैं. बंदियों के मामलों की निरंतर मॉनीटरिंग भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार करती है. लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के फैयाज अहमद ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह जेल में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वॉलिंटियर्स को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया. कहा कि बंदियों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये. साथ ही जेल पीएलवी को यह निर्देश भी दिया गया कि कारा में कोई भी बंदी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रहे. इसके लिए वे सभी निरंतर आम बंदियों से संपर्क में रहें, यदि किसी को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो, तो उसका आवेदन तुरंत कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के ईमेल आइडी तथा कार्यालय में भेजें. ऐसे बंदियों को तत्काल विधिक सहायता के तौर पर निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था की जायेगी. पैनल अधिवक्ता रंजीव कुमार रंजीव, पुरुषोत्तम कुमार, रवि कुमार शर्मा ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यायालय कर्मी नवनीत कुमार दराद, पीएलवी दिलीप कुमार व जितेंद्र पंडित तथा जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही.

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