25 हजार का जुर्माना भी लगाया गिरिडीह के एडीजे आठ सह विशेष पोक्सो कोर्ट के जज यशवंत प्रकाश ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर शादी करने और धर्म परिवर्तन करने के आरोपी साजिद अंसारी को सात साल की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश सुनाया है. हालांकि, साजिद के साथ उसके साथी मोइन अंसारी, उसकी मां हाशिरन खातून व सद्दाम अंसारी भी आरोपी था. मामला धनवार थाना के एक गांव में 10 जून 2018 का है. आरोप है कि साजिद ने एक नाबालिग का पहले अपने साथियों के सहयोग से अपहरण किया और उसके साथ जबरन शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दिया. घटना के समय नाबालिग ने आरोपी साजिद समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज कराया था. सात वर्षों की जांच में धनवार पुलिस ने साजिद को ही मुख्य आरोपी माना. इसके बाद पोक्सो कोर्ट के विशेष जज यशवंत प्रकाश ने साक्ष्य के आधार और सरकारी वकील की दलील को बड़ा आधार मानते हुए बुधवार को सजा सुनायी.
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