गोड्डा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को दोषी पाकर सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 30 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष की सजा अलग से काटनी होगी. न्यायालय ने आरोपी को भादवि 363 के तहत पांच वर्ष एवं 295(ए) के तहत भी दोषी पाकर दो वर्ष की सजा सुनायी और सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी मो शमशाद महागामा थाना क्षेत्र के घुट्टी गांव का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की मां ने महागामा थाना में नामजद प्राथमिकी सं 25/2021 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मो शमशाद नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर जानमाल की क्षति पहुंचाने की नीयत से भगाकर ले गया, जब पीड़िता के परिवार के लोग मजदूरी करने गये थे. पुलिस ने जब मामले में अनुसंधान किया, तो घटना सही पाकर आरोपी को पकड़ कर जेल भेजा व न्यायालय में आरोपी मो शमशाद के विरुद्ध चार्ज सीट दाखिल किया. न्यायालय में नाबालिग पीड़िता ने अपने साथ आरोपी द्वारा जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने की बात कही. न्यायालय ने 10 गवाहों की गवाही के आधार पर उक्त फैसला सुनाया.
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