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ग्राम सभा के माध्यम से पेसा एक्ट की दें जानकारी : जीपीएस

प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े गांव में होना है ग्राम सभा का आयोजन

बोआरीजोर प्रखंड कार्यालय में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव की बैठक जीपीएस किशोर झा की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में जीपीएस ने बताया कि पंचायती राज्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 24 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े गांव में ग्राम सभा का आयोजन करना है. ग्राम सभा ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में होनी चाहिए और पंचायत जनप्रतिनिधि की भी उपस्थिति आवश्यक है. इस ग्राम सभा में पेसा एक्ट के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी देते हुए पेसा दिवस मनाये जाने को कहा गया. कहा कि पारंपरिक ग्राम सभा को झारखंड पंचायत उपबंध की विस्तृत चर्चा की जानी है. न्यायालय द्वारा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की संवैधानिक वैधता विशेष रूप से पेसा एक्ट 1996 के आलोक में वैध मानी गयी है. अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव एवं आरक्षण प्रक्रिया को भी वैध माना गया है. मौके पर मुखिया भागो मरांडी, अंजला सोरेन, मरंगमय टुडू, मंजू कुमारी, प्रभाष यादव, नंदन गुप्ता आदि उपस्थित थे.

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