गोड्डा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय के लाइब्रेरी प्रशाल में साइबर अपराध से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया. क्रम में सीआइडी के साथ साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं साइबर फ्राड होने पर होने वाली रिपोर्टिंग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी गयी. बैंक से साइबर अपराधियों द्वारा की गयी अवैध निकासी को रोकने व निकाली गयी राशि को पुन: वापस पाने के प्रक्रिया की जानकारी दी गयी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि लापरवाही व जागरूकता की कमी से ही साइबर ठगी की संभावना बढ़ जाती है. संबंधित बैंक के एटीएम, सहित खाता से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी को साझा नहीं करने का निर्देश दिया. प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षु डीएसपी कुमार गौरव बताया कि उपभोक्ता के खाते से राशि की निकासी हो जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत नेशनल सीटिजन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 पर दें. सूचना मिलने पर तुरंत एकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा. क्राइम में उड़ायी गयी राशि को वापस दिलाया जाएगा. अकाउंट में वापस आने के बाद उस राशि को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत रिलीज कराया जायेगा. हेल्पलाइन से संपर्क नहीं हो, तो नजदीकी थाना में इसकी विधिवत सूचना दें और साइबर से संबंधित सभी जानकारी से संबंधित प्रपत्र को भरवायें. जिले के विभिन्न बैंक उपभोक्ताओं के 41 लाख रुपये की ठगी की राशि वापस बैंक में जमा है. इसे रिलीज कराने की दिशा में एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. इसके बाद सभी राशि की निकासी हो सकती है. उन्होंने इस संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया. कार्यशाला में सभी पीएलवी, पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ, एलएडीसी व न्यायालय कर्मी उपस्थित थे.
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