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मारपीट के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनायी सश्रम कारावास की सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की कोर्ट से सुनायी गयी सजा

हथियार का भय दिखाकर मारपीट करने के तीन आरोपियों को दोषी पाकर न्यायालय ने तीन वर्ष की सश्रम कारागार एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. पथरगामा थाना क्षेत्र के केवान निवासी मो. भुट्टो, मो. फारुख एवं मो. खुर्शीद को दोषी पाये जाने पर आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. धारा 323, 342, 34 भादवि में दोषी पाकर एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनायी है. उक्त तीनों के खिलाफ दोनों ही सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक वशीर अहमद ने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष सात गवाहों का परीक्षण कराया. मामले को लेकर 25 अगस्त 2007 को महागामा थाना में दर्ज प्राथमिकी में मो. जहांगीर ने कहा था कि उनके द्वारा जमीन की जुताई की जा रही थी. इसी दौरान मो. भुट्टो, मो. फारूक, पेसरान-मो मारो एवं मो. खुर्शीद ने हथियार लेकर हमला कर दिया. इस वजह से बुरी तरह जख्मी हो गया. घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया. दोनों के बीच पूर्व से ही जमीन संबंधी विवाद चल रहा था.

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