Jharkhand News: गुमला के एडीजे-चार अंजनी अनुज की अदालत ने सोमवार को हत्या के दोषी कामडारा थाना के परही गांव निवासी विपिन विलुंग को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषी विपिन को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा दोषी को धारा 201 के तहत पांच साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
हत्या का मामला 27 दिसंबर 2016 का है. मृतक की बहन सिसई सोगड़ा निवासी नुनी देवी ने अपने भाई संजीत खड़िया की हत्या के मामले में विपिन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया है कि घटना के दिन संजीत खड़िया ने उसे फोन कर जानकारी दी कि वह परही गांव में नया साल का बड़ा दिन का पर्व मनाने आया है और विपिन उसे अपने घर में बंद करके रखा है. साथ ही मुझे मारने का प्लान बना रहा है.
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भाई से बातचीत के बाद से मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया. जिसके अगले दिन नुनी देवी अपने भाई को खोजने विपिन के घर गयी. जहां कोई नहीं था और उसके घर में खून का धब्बा पड़ा हुआ था. उसने आशंका जाहिर की थी कि दोषी की बहन व उसके भाई संजीत के बीच प्रेम प्रसंग था. इस कारण विपिन ने उसके भाई को मार कर शव को कहीं छिपा दिया है. जिसके कुछ दिनों के बाद संजीत का शव बरामद हुआ था.
रिपोर्ट: दुर्जय पासवान