गुमला.
गुमला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने गुरुवार को दोहरे हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया. हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है. सिसई प्रखंड के तेतरटोली निवासी छेदन उरांइन व बसंती देवी की हत्या वर्ष 2019 में कर दी गयी थी. इस मामले में जज ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मंसू उरांव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.घरेलू विवाद में हुई थी हत्या:
दोहरा हत्याकांड की घटना नौ मार्च 2019 को घटी थी. घटना के दिन मंसू उरांव ने घरेलू विवाद में आकर अपनी पत्नी छेदन उरांइन की हत्या कर गांव के अंबा तालाब के समीप गाड़ दिया था. घटना के वक्त गांव की बसंती देवी ने छेदन को हत्या करते देख ली थी. इस कारण मंसू उरांव ने बसंती देवी को भी मार कर अधमरा कर दिया था. इस क्रम में बसंती के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण जमा हुए, जिसे देख मंसू उरांव वहां से भाग गया. इसके उपरांत बसंती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बसंती की मौत हो गयी थी. इधर, पुलिस ने हत्याकांड के अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसी समय जेल भेज दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है