16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

50 हजार रुपये का जुर्माना गया गया

50 हजार रुपये का जुर्माना गया गया

गुमला. एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में गुरुवार को हत्या के आरोपी बिशुनपुर होलेंग बृजिया टोली निवासी विनोद बृजिया को दोहरे हत्याकांड में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो जावेद हुसैन ने पैरवी की. ज्ञात हो कि आरोपी ने 10 अक्तूबर 2021 को टांगी से वार कर अपनेी वृद्ध मां शनियारो देवी व पिता सुखराम बृजिया की हत्या की थी. घटना के संबंध में बाबूराम बृजिया ने आरोपी के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें