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हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद

सिविल कोर्ट के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा ने मंगलवार को हत्या के एक अभियुक्त प्रकाश मरांडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

हजारीबाग.

सिविल कोर्ट के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा ने मंगलवार को हत्या के एक अभियुक्त प्रकाश मरांडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. निर्णय के मुताबिक कोर्ट ने अभियुक्त प्रकाश मरांडी को धारा 302 में दोषी पाया और आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि बतौर मुआवजा मृतक की पत्नी बिटकू देवी को देने का प्रावधान रखा. यह मामला विष्णुगढ़ थाना कांड संख्या 163-22 से संबंधित था. मृतक के पुत्र मोहन मांझी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक अभियुक्त प्रकाश मरांडी ने टांगी से वार कर बासुदेव मांझी की हत्या करने का आरोप लगाया था. यह घटना 19 अगस्त 2022 को घटी थी. अदालत ने मृतक की पत्नी के चश्मदीद होने की गवाही के बाद यह निर्णय सुनाया है. घायलावस्था में बासुदेव मांझी को पहले स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया. बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गयी. अदातल ने दोनों पक्षों को सुनने, गवाहों के बयान व उपस्थित साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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