जमशेदपुर, कुमार आनंद: एडीजे-2 आभाष वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में चार लोगों की हत्या (थापा टुडू, मलती टुडू, सोनिया टुडू,रमेश टुडू) मामले में आरोपी बास्को टुडू को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 26 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की गयी है. ये मामला 20 जनवरी 2016 का है.
13 लोगों की हुई है गवाही
पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में 8 वर्ष पूर्व वर्ष 2016 में टुडू परिवार के चार लोगों की हत्या (थापा टुडू, मलती टुडू, सोनिया टुडू,रमेश टुडू) कर दी गयी थी. इस मामले में जेल में बंद आरोपी बास्को टुडू को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट सजा के बिंदु पर 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी. इस केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 13 लोगों की गवाही हुई है.
चार लोगों की टांगी से मारकर की थी हत्या
8 साल पहले 20 जनवरी 2016 को बास्को टुडू ने घर के बाहर शौच कर रहे थापा टुडू को टांगी (कुल्हाड़ी) से मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद बास्को टुडू ने मालती टुडू, सोनिया टुडू और रमेश टुडू की भी टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद परिवार के मोहन टुडू ने पोटका थाने में आरोपी बास्को टुडू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. तब पुलिस ने आरोपी बास्को टुडू को पड़कर जेल भेजा था. तब से बास्को टुडू अब तक जेल में ही है.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेशी
टुडू परिवार के चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी बास्को टुडू घाघीडीह सेंट्रल जेल से कोर्ट से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के पास से जब्त टांगी प्रस्तुत की गयी. इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें एंटी बॉटम इंजरी का उल्लेख किया गया था, उसे भी जमा किया गया था. इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी और सभी गवाहों ने केस का समर्थन किया था. इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया.