कुलराज सिंह हत्याकांड
मुख्य संवाददादा, जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट डबल बेंच ने बिष्टुपुर कुलराज सिंह उर्फ राजू हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कृष्णा राव को जमानत प्रदान की. कोर्ट में अधिवक्ता विशाल त्रिवेदी व अधिवक्ता आनंद झा ने पैरवी की थी. गौरतलब है कि 19 साल पूर्व 11 अप्रैल 2005 में बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा बस्ती एक नंबर लाइन में रहने वाले ट्रांसपोर्टर कुलराज सिंह उर्फ राजू को उनके घर के समीप अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध गोली मार कर हत्या की थी. घटना के बाद राजू की भाभी रंजीत कौर ने शूटर सूर्या पटेल, उमा पटेल, नंदू पटेल, जीतू पटेल, कृष्णा राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी, लेकिन बिष्टुपुर पुलिस ने इस मामले में सूर्या पटेल, उमा पटेल, कृष्णा राव, संतोष अग्रवाल, नीरज सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल की थी. पुलिस ने अनुसंधान में पाया कि आरोपी नंदू पटेल और जीतू पटेल की कोई भूमिका नहीं है, इस कारण उसका नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया था. जमशेदपुर कोर्ट ने सूर्या पटेल, उमा पटेल को साजिशकर्ता और हत्या करने में भाजपा नेता नीरज सिंह, संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. हालांकि दो माह पूर्व अगस्त में झारखंड हाइकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में निचली अदालत के आदेश को गलत ठहराते हुए सभी सजायाफ्ता (नीरज सिंह, संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ, सूर्या पटेल और उमा पटेल )को आरोपों से बरी किया था. चूंकि कोर्ट से आजीवन कारावास के वक्त कृष्णा राव फरार था, बाद में कृष्णा राव की गिरफ्तारी हुई थी. इस कारण उसका मामला में अब सुनवाई हुई हैं.
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