Tata Motors VRS Scheme Date Benefits|टाटा मोटर्स से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लेने वाले कर्मचारी मासिक भुगतान (पैकेज 1) या एकमुश्त राशि (पैकेज-2) का चयन कर सकते हैं. प्लांट हेड रवींद्र कुलकर्णी के आदेश से बुधवार की रात इसका सर्कुलर जारी किया गया. इसमें वीआरएस ऑफर 8 नवंबर से 8 दिसंबर तक होगा. इसमें कंपनी के स्थायी कर्मचारी जिनकी आयु 31 दिसंबर 2023 को 45 वर्ष से अधिक है, वह स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. वीआरएस के लिए आवेदन करने के दो दिन बाद कर्मचारी को सूचित किया जायेगा. टाटा मोटर्स प्रबंधन के स्तर पर वीआरएस के लाभ व दूसरी जानकारी दी जायेगी. आवेदन पर अंतिम फैसला प्रबंधन का होगा. कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्युटी, कंपनी से अलग होने से मिलने वाली स्कीम की राशि, पेंशन स्कीम का लाभ के अलावा पीएल का इंकैशमेंट का लाभ भी कर्मचारी को मिलेगा. पैकेज 2 का चयन करने वाले कर्मचारी अधिकतम दो किश्तों में एकमुश्त भुगतान का लाभ उठा सकते हैं, (यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पहली किस्त और सितंबर 2024 से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में आखिरी किस्त) जैसा भी हो सकता है. यदि कोई कर्मचारी एकमुश्त पैकेज चुनता है, तो सभी बकाया ऋण, चिकित्सा अग्रिम (लंबित, यदि कोई हो) आदि और स्रोत पर टीडीएस की कटौती के बाद इसका भुगतान एक बार किया जायेगा.
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539 से ज्यादा कर्मियों के वीआरएस लेने पर मिलेगा 1. 40 लाख रुपये का ग्रुप इंसेंटिव लाभ
पैकेज 1 में अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि हर माह वेतन नहीं लें और एकमुश्त अपने पूरे सर्विस का पैसा ले लें तो वो भी विकल्प पूर्व की तरह वीआरएस 2023 में दिया गया है. इसमें बकाया, लोन, मेडिकल एडवांस और टैक्स कटौती के बाद इसकी गणना करने के बाद पूरा पेमेंट दे दिया जायेगा.
वीआरएस की संख्या ज्यादा होने पर मिलेगा समूह प्रोत्साहन
कंपनी के साथ कर्मचारियों के लंबी सर्विस को देखते हुए प्रबंधन ने वीआरएस के आवेदनों की कुल संख्या के आधार पर समूह प्रोत्साहन का भुगतान करने का निर्णय लिया है. इसके तहत वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की आवेदन की फाइनल संख्या पर अगर 216 से लेकर 323 आवेदन होंगे तो ग्रुप इंसेंटिव प्रति कर्मचारी 50 हजार रुपये, 324 से 431 आवेदन होने पर 75 हजार रुपये, 432 से 538 होने पर 1 लाख रुपये और 539 से ऊपर आवेदन आने पर 1 लाख 40 हजार रुपये का ग्रुप इंसेंटिव का लाभ वीआरएसी लेने वाले कर्मचारियों को मिलेगा. योजना विकल्प के आधार पर ही समूह प्रोत्साहन का भुगतान पूर्ण और अंतिम निपटारा के साथ किया जायेगा. जो आयकर अधिनियम और नियमों के अनुसार लागू स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा.
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आवेदन जमा हो जाने के बाद, कर्मचारी नहीं ले सकते है वापस
वीआरएस आवेदन एक बार जमा हो जाने के बाद, किसी भी कारण से कर्मचारी इसे वापस नहीं ले सकेंगे. इच्छुक कर्मचारी लाभों को समझने और आवेदन पत्र भरने में संबंधित विभाग प्रमुख और ईआर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. कर्मचारियों को इसके लिए स्वेच्छा से आवेदन करना होगा. इसके लिए जो बेनीफिट कर्मचारियों को मिलेगा, उसका आकलन 1 दिसंबर 2023 को मिले आखिरी वेतनमान के आधार पर होगा. वीआरएस लेने के बाद कंपनी के रोल पर नहीं रहने के बाद कंपनी द्वारा जारी किसी भी वेतन समझौते, पुरस्कार या योजनाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा.
आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगी कटौती
आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार स्रोत पर आयकर काटा जायेगा. कंपनी से वीआरएस से पहले या बाद में किये गये किसी भी अतिरिक्त भुगतान या किसी भी बकाया राशि को पे-आउट से काटने की हकदार होगी. कंपनी पे-आउट से एलआईसी या किसी अन्य वित्तीय संस्थान के किसी भी प्रीमियम या ऋण की किस्त में कटौती करने की हकदार नहीं होगी.
कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा
31 दिसंबर 2023 तक उम्र कितना मिलेगा वेतन
45 साल से 50 साल तक अंतिम वेतन का 90 फीसदी मिलता रहेगा
50 साल या 55 साल तक अंतिम वेतन का 100 फीसदी
55 साल या उससे ऊपर वाले अंतिम वेतन का 110 फीसदी यानी जितना मिलता है,
उससे 10 फीसदी ज्यादा
ये लाभ भी मिलेगा
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भविष्य निधि राशि का निपटारा ईपीएफओ द्वारा प्रक्रिया के अनुसार होगा.
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कर्मचारी अगर एकमुश्त राशि लेगा तो वर्तमान वेतन के हिसाब से उसको जोड़कर दिया जायेगा.
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वेतन का मतलब 1 दिसंबर 2023 तक मिलने वाला हर माह मिलने वाला बेसिक, फिक्स डीए (फिक्स महंगाई भत्ता), वेरियेबल डीए (परिवर्तनशील महंगाई भत्ता), पर्सनल पे, जिसके अनुसार सबको लाभ मिलेगा
चिकित्सा लाभ पैकेज में लागू
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प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कर्मचारी और पति या पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने के लिए 1,25,000
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टाटा मोटर्स अस्पताल में घरेलू उपचार या ओपीडी सुविधा के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2,000
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चिकित्सा लाभ कर्मचारी के कंपनी की सेवाओं से अलग होने की तिथि से केवल 10 (दस) वर्ष तक ही मिलेगा.
भुगतान अवधि : पैकेज 1 मासिक भुगतान
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ए- पे-आउट अवधि कर्मचारी के कंपनी से अलग होने की तारीख से शुरू होती है और कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार अलग हुए कर्मचारी के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जारी रहती है.
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बी – पे-आउट अवधि के दौरान अलग हुए कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, लाभार्थी को पे-आउट अवधि के दौरान मासिक पे-आउट का 50% प्राप्त होगा. वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार उसके पत्नी को लाभ मिलेगा. पत्नी की मृत्यु या कानूनी अलगाव की स्थिति में सबसे बड़ी संतान (विवाहित बेटी नहीं होने पर), जब तक कि वह कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले. सबसे बड़े बच्चे के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, अगला बच्चा (विवाहित बेटी नहीं होने पर), जब तक कि वह कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले. अलग हुए अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, आश्रित माता-पिता अर्थात माता या पिता, जैसा भी मामला हो.