जामताड़ा. कोटपा एक्ट में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा. इसकी गंभीरता देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान के कैंपस के बाहर सौ गज के परिधि में एसडीओ अनंत कुमार ने दप्रसं की धारा 144 लागू किया है. जामताड़ा अनुमंडल अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल तथा महाविद्यालय के कैंपस के बाहर 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. यह निषेधाज्ञा 19 जून के पूर्वाह्न 06:00 बजे से अगले 60 दिनों तक लिए प्रभावी रहेगा.
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