25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे में धारा 144 लागू

सभी शैक्षणिक संस्थान के कैंपस के बाहर सौ गज के परिधि में एसडीओ अनंत कुमार ने दप्रसं की धारा 144 लागू किया है.

जामताड़ा. कोटपा एक्ट में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा. इसकी गंभीरता देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान के कैंपस के बाहर सौ गज के परिधि में एसडीओ अनंत कुमार ने दप्रसं की धारा 144 लागू किया है. जामताड़ा अनुमंडल अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल तथा महाविद्यालय के कैंपस के बाहर 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. यह निषेधाज्ञा 19 जून के पूर्वाह्न 06:00 बजे से अगले 60 दिनों तक लिए प्रभावी रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें