कोडरमा़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय कोडरमा स्थित जिला न्याय सदन सभागार में कैपेसिटी बिल्डिंग सह लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया़ उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बालकृष्ण तिवारी ने किया. कार्यशाला में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस अधिनियम, मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिनियम, पोक्सो अधिनियम एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी. वहीं कोडरमा जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित पुलिस अनुसंधान पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया़ मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि मानवता की सेवा पुलिस का सबसे पहला धर्म है, जिसका पालन पुलिस पदाधिकारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए़ प्रधान जिला जज ने एनडीपीएस से संबंधित कानूनी प्रावधानों और इनसे संबंधित नियमों के बारे में भी विस्तार से बताया. पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा कि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करने में पुलिस का दायित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है़ पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें. वहीं जिला जज द्वितीय संजय कुमार चौधरी ने मोटर दुर्घटना मुआवजा अधिनियम से संबंधित कानून और पुलिस अनुसंधान पदाधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला़ लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने कहा कि दोषियों को सजा और पीड़ितों को राहत दिलाने में पुलिस अनुसंधान पदाधिकारियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है़ कार्यक्रम का संचालन न्यायालय कर्मी रणजीत कुमार सिंह व धन्यवाद ज्ञापन प्राधिकार सचिव गौतम कुमार ने किया. इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रति भान सिंह, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक दिवाकर कुमार, अभियोजन कोषांग के इंस्पेक्टर वासुदेव शाह आदि मौजूद थे़
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