लातेहार. मंडल कारा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव शिवम चौरसिया व प्रभारी न्यायाधीश सह प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जेजेबी उत्कर्ष जैन ने कैदियों को अपने मुकदमे की स्थिति की जानकारी, प्ली बारगेनिंग, वन अधिनियम से संबंधित वाद व सुलहनीय वादों की विस्तृत जानकारी दी. सचिव ने कैदियों से उनकी समस्याएं सुनी तथा जल्द उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि कैदियों को हर संभव सहायता देने के लिए प्राधिकार प्रतिबद्ध है. वहीं प्रभारी न्यायाधीश श्री जैन ने लातेहार कारा के बंदियों को रिमांड के समय तथा काराधीन होेने के बाद मिलने वाले उनके अधिकारों के बारे में बताया. साथ ही जेल से निकलने के बाद कैदियों को समाज के मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की. एलएडीसी के अधिवक्ताओं द्वारा कैदियों को उनके वाद से संबंधित कई जानकारी दी गयी. शिविर में राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से वाद को सुलह के आधार पर समाप्त करने तथा वैसे बंदी जो अधिवक्ता रखने में असमर्थ हैं उनको सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराये जाने के बारे में भी विस्तार से बताया गया. धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा ने किया. इस अवसर पर कई अधिवक्ता व व्यवहार न्यायालय के कर्मी उपस्थित थे.
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