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विधानसभा चुनाव को लेकर बैंकों के जिला समन्वयक के साथ डीसी ने किया विमर्श

उपायुक्त ने बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.

पाकुड़. समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला अंतर्गत सभी बैंकों के जिला समन्वयक के साथ बैठक की गयी. उपायुक्त ने बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य स्रोत एजेंसियों व कंपनियों से नकदी ले जानेवाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी अपने साथ वाहन में नहीं रखेंगे. बाह्य स्रोत एजेंसी व कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र व दस्तावेज इत्यादि होना चाहिए. इसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गयी नकदी की विवरणी व किस प्रयोजन के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है (जैसे- एटीएम मशीनों में भरने/अन्य शाखाओं अथवा बैंकों में रखने आदि) का उल्लेख होगा. बाह्य स्रोत एजेंसियों व कंपनियों के कार्मिक (जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जा रहे हैं) के पास संबंधित एजेंसी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र उपलब्ध रहना चाहिए. साथ ही निर्वाचन प्रकिया के दौरान प्रतिनियुक्त किए गए उड़नदस्ता दल व स्थैतिक निगरानी दल द्वारा इन गाड़ियों को रोका जाता है तो उनके द्वारा सत्यापन किया जायेगा. बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि 10 लाख रुपये या इससे ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन किसी बैंक खाता में हो तो इसकी सूचना व्यय लेखा कोषांग को दें. निष्पक्ष व त्रुटिरहित विधानसभा चुनाव संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील की गयी. बैठक में बताया गया कि चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों द्वारा नया बैंक एकाउंट खोला (बैंक/पोस्ट ऑफिस/ कॉपरेटिव बैंक) जाना है. यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से हो सकता है. संबंधित बैंक द्वारा प्राथमिकता देते हुए उस व्यक्ति का खाता खोला जायेगा. साथ ही चुनाव प्रकिया के दौरान अभ्यर्थी व उसके अभिकर्ता द्वारा उक्त खाते से किये जानेवाले ट्रांजेक्शन में बैंक द्वारा प्राथमिकता दिया जायेगा. इसके अलावा बैठक में ESMS और सी विजिल एप के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी. इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) से किस प्रकार चुनाव में अनैतिक गतिविधियों पर रोकथाम लगायी जा सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी. साथ ही सभी बैंकों में चुनाव से संबंधित स्टीकर चिपकाने का निर्देश दिया गया.

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