पाकुड़ : झारखंड (Jharkhand) के पाकुड़ जिला (Pakur District) में एक नाबालिग का अपहरण कर उससे जबरन शादी करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस सूत्रों ने बताया है कि लड़की की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक, उसके माता-पिता समेत छह लोगों के खिलाफ पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
नाबालिग की मां ने इस मामले में आरोपी युवक सुनील मुर्मू, उसके माता-पिता समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. लड़की की मां ने शिकायत में कहा कि 24 जनवरी की शाम उसकी नाबालिग बेटी पड़ोस के टोले में आयोजित सोहराय पर्व में शामिल होने गयी थी. शाम होने के बाद भी वह नहीं लौटी, तो उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की.
बाद में पता चला कि गांव के ही सुनील मुर्मू (20) ने उसे अगवा कर अपने घर में रखा है. पूछताछ के दौरान सुनील के माता-पिता ने बताया कि लड़के-लड़की ने संथाली रीति-रिवाज से शादी कर ली है. उसके बाद लड़की के माता-पिता ने दूसरे दिन गांव में पंचायत बुलायी.
पंचायत में उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. उसने जुर्माने की राशि जमा करवा दी और अपनी बेटी को वापस ले आयी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सुनील मुर्मू ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने बताया कि वह पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.