मेदिनीनगर (पलामू): पलामू की अदालत ने बुधवार को हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया. रास्ते की जमीन को लेकर हुए विवाद में अजय राम पासी की हत्या कर दी गयी थी. वह मजदूरी का काम करता था. ये मामला वर्ष 2020 का है.
अदालत ने इन्हें सुनायी आजीवन कारावास की सजा
पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में हत्या के चार दोषियों को शंकर कुमार महराज की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इनमें चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा निवासी गुड्डू पासी, रामावतार पासी, महेश पासी और सुनीता देवी शामिल हैं.
मजदूरी करने घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे
पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा निवासी विकास कुमार पासी ने चार लोगों के खिलाफ चैनपुर थाने में कांड संख्या (468/2020) 20 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उसने कहा था कि रास्ते की जमीन को लेकर विवाद हुआ था. इसमें चारों ने उसके पिता को मार डाला था. पहले गाली-गलौज एवं झगड़ा हुआ था. 19 दिसंबर 2020 को उसके पिता अजय राम पासी मजदूरी का काम करने गए थे, लेकिन वह देर शाम तक वापस घर नहीं लौटे. विकास कुमार पासी एवं उसकी मां गीता देवी उन्हें खोजने के लिए निकले, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका.
बांध पर देखा मृतक का शव
20 दिसंबर 2020 की बात है. मृतक का पुत्र विकास कुमार पासी और उसकी पत्नी सुबह से ही अजय राम पासी को ढूंढ रहे थे. इसी क्रम में डुमरिया बांध पर पहुंचे तो उन्होंने अजय राम पासी का शव पड़ा देखा. ललाट पर चोट और गर्दन पर जख्म के निशान थे.
टांगी से काटकर की गयी थी हत्या
बताया जाता है कि कुल्हाड़ी (टांगी) से काटकर अजय राम पासी की हत्या कर दी गयी थी. साक्ष्य छिपाने की नीयत से डुमरिया बांध के पास उसका शव फेंक दिया गया था. 302/34 के तहत उम्रकैद एवं साढ़े सात हजार रुपए जुर्माना एवं 201/34 के तहत पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया.