प्रतिनिधि, रामगढ़ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय में दो अपराधी गोलू कुमार वर्मा (वर्तमान निवासी थाना चौक, पुराना शिव मंदिर रामगढ़ थाना के समीप) व अनिल यादव उर्फ अनिल कुमार यादव (बंगाली टोला, रामगढ़) के जेल से छूट कर आने पर अपने घर पर नहीं रह कर बाहर निकल कर व्यवसायियों व ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने की शिकायत मिली है. विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवा कर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदारों व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों तथा सीसीएल के पदाधिकारी व कर्मियों को लेवी के लिए भयभीत करने के इतिहास को देखते हुए एवं जिलाबदर करने के बाद भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भेजवा कर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने की भी शिकायत मिली है. वाद के गवाहों व वादी को डराने -धमकाने की संभावना व अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता से संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने आदेश जारी किया है. दोनों अपराधी अनिल यादव व गोलू कुमार वर्मा को छह महीने के लिए प्रतिदिन दस बजे पूर्वाह्न रामगढ़ थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है. यदि अपराधियों के पास कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है, तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा. इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा. उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है.
दो अपराधियों को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजिरी
प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजिरी
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