लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सामूहिक बलात्कार के अभियुक्त दीपक कुमार सिंह को 20 साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा के अनुसार, दीपक कुमार सिंह पिछले एक साल सात माह 19 दिनों से मंडल कारा में बंद है.
चार अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किया गया था सामूहिक बलात्कार का मुकदमा
पीड़िता के लिखित आवेदन पर चार अभियुक्तों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुकदमा बरवाडीह थाना (कांड संख्या 57/18) में दर्ज किया गया था. पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया था कि दो सितंबर 2018 को वह घर से बाहर शौच के लिए निकली थी. उसी दौरान दीपक कुमार सिंह, सुमन कुमार सिंह, विजय सिंह और एक अन्य ने उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया. अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी ने अदालत के आदेश पर पीड़िता एवं अभियुक्त के डीएनए प्रोफाइल की जांच करायी थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी.
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