रांची : झारखंड के कम से कम 2,67,902 प्रवासी श्रमिकों के परिवार ने कभी भी 7 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया. यह खुलासा हुआ है ग्रामीण विकास विभाग के ‘मिशन सक्षम’ के एक सर्वे से. जेएसएलपीएस ने सखी मंडल की मदद से यह सर्वेक्षण करवाया है. इसमें पता चला है कि झारखंड लौटे प्रवासी श्रमिकों में 44.69 फीसदी (1,34,953 लोग) राशन कार्ड पाने के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसका लाभ नहीं लिया.
इसी तरह, 4.99 फीसदी (15,063 लोग) वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, लेकिन उन्हें कभी इसका लाभ नहीं मिला. विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली 6,069 महिलाओं को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिला. यह संख्या घर लौटे प्रवासी श्रमिकों की 2.01 फीसदी है. बात दिव्यांग पेंशन की करें, तो 1.05 फीसदी लोग इसके पात्र हैं. लेकिन कभी इन्होंने इसका लाभ नहीं लिया. ऐसे लोगों की संख्या 3,164 है.
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लाभ 21.36 फीसदी प्रवासी श्रमिकों को नहीं मिला यदि ये लोग झारखंड में होते, तो इन्हें आयुष्मान भारत कार्ड मिल जाता और 5 लाख रुपये तक का इलाज ये मुफ्त में कराने के हकदार होते. लेकिन, चूंकि ये लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए अन्य राज्यों में चले गये, अपने यहां मिलने वाली इस बड़ी सुविधा से वंचित रह गये.
झारखंड के 8.69 फीसदी प्रवासी श्रमिक कभी भी जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाये, तो 5.92 फीसदी प्रवासियों ने कभी अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं लिया. ऐसे लोगों की संख्या क्रमश: 26,251 और 17,890 है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है. इसके तहत लोग सालाना 330 रुपये का प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं.
जीवन ज्योति बीमा योजना लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके निकट परिजन को 2 लाख रुपये मिलते हैं. यह योजना 18 वर्ष से अधिक और 50 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है. देश के हर व्यक्ति तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की थी.
अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है. इसके तहत 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग पंजीकृत हो सकते हैं. योजना के तहत 60 साल की उम्र में व्यक्ति को 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी उनके योगदान के आधार पर दी जायेगी. 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, बशर्ते डाक घर या बैंक में उसका बचत खाता होना चाहिए.
Posted By : Mithilesh Jha