रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिकाओं पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी. झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में यह मामला 10 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
प्रार्थी शिशिर तिग्गा, तालेश्वर रविदास व अन्य की ओर से अलग-अलग अपील याचिका दायर की गयी है. उन्होंने में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि सात जून को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट व अनुशंसा को निरस्त कर दिया था. साथ ही 326 नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी को भी अमान्य घोषित किया था.
जेपीएससी को फ्रेश रिजल्ट आठ सप्ताह के अंदर निकालने का निर्देश दिया था. वहीं, एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जेपीएससी द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में चार सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये. एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए 100 से अधिक याचिकाएं झारखंड हाइकोर्ट में अब तक दायर हो चुकी हैं.