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झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति जब्ती पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की मुहर

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गयी है कि इडी ने मनरेगा घोटाले में पुलिस और निगरानी द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर मनी लाउंड्रिंग की जांच शुरू की. इसमें पाया कि मनरेगा घोटाले से अर्जित धन को पूजा सिंघल व उनके पारिवारिक सदस्यों के खाते में नकद रूप में जमा किया गया.

रांची: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूजा सिंघल व उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया है. ज़ब्त संपत्ति का मूल्य 82.77 करोड़ रुपये है. पूजा सिंघल ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नाजायज कमाई की थी. इसी की लाउंड्रिंग कर संपत्ति खरीदी गयी थी. जब्त की गयी संपत्तियों में पल्स हॉस्पिटल, पल्स डायग्नॉस्टिक, मशीन, उपकरण और जमीन शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गयी है. इसमें कहा गया है कि इडी ने मनरेगा घोटाले में पुलिस और निगरानी द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर मनी लाउंड्रिंग की जांच शुरू की. इसमें यह पाया गया कि मनरेगा घोटाले से अर्जित धन को पूजा सिंघल व उनके पारिवारिक सदस्यों के खाते में नकद रूप में जमा किया गया. इसके बाद इससे संपत्ति खरीदी गयी. इडी ने मामले की जांच के दौरान छह मई 2022 को पूजा सिंघल सहित अन्य के ठिकानों पर छापा मारा था. छापामारी के दौरान 19.76 करोड़ रुपये ज़ब्त किये गये थे.

ईडी ने जांच में पाया था कि गलत तरीके से अर्जित धन को बैंकिंग चैनलों के सहारे जायज करार देने की कोशिश की गयी. जांच के दौरान पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने की वजह से वह फिलहाल जेल में हैं. इडी ने मामले की जांच के बाद पूजा सिंघल सहित छह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. इसके बाद एक दिसंबर 2022 को लाउंड्रिंग के सहारे खरीदी गयी संपत्ति को अस्थायी तौर पर ज़ब्त किया गया.

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