रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने 100 करोड़ मिड डे मील घोटाला मामले के आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सीबीआइ को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से जमानत देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय कुमार तिवारी ने जमानत याचिका दायर की है. सीबीआइ एंटी करप्शन ब्यूरो रांची ने मामले में कांड संख्या-12/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. वर्ष 2017 से संबंधित मिड डे मील घोटाले का यह मामला है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने मामले में 26 अप्रैल 2023 को आरोपी संजय कुमार तिवारी, अजय उरांव व राजू वर्मा के खिलाफ आरोप गठित किया था. हटिया के एसबीआइ शाखा से 100 करोड़ से अधिक की निकासी मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में की गयी थी. यह राशि मिड डे मील की बतायी गयी. मामले में सबसे पहले एसीबी ने जांच की थी. बाद में सीबीआइ व इडी ने भी मामला दर्ज कर जांच की है.
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