18 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब CBI की तर्ज पर काम करेगी CID, जानें उनके पास क्या-क्या होगा अधिकार

राज्य में किसी मामले में दर्ज केस सीबीआइ में ट्रांसफर होने के बाद जिस तरह सीबीआइ खुद एफआइआर दर्ज केस में आगे अनुसंधान सुनिश्चित करती है, उसी तरह सीआइडी भी केस का अनुसंधान करेगी

रांची, अमन तिवारी:

झारखंड में सीआइडी (अपराध अनुसंधान विभाग) अब सीबीआइ की तर्ज पर काम करेगी. साथ ही केस का अनुसंधान भी सुनिश्चित करेगी. केस दर्ज करने के लिए सीआइडी के पास अपना खुद का थाना होगा. थाना खोलने की अनुमति सरकार से लेने के लिए सीआइडी मुख्यालय ने एक प्रस्ताव तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है.

अब राज्य में किसी मामले में दर्ज केस सीबीआइ में ट्रांसफर होने के बाद जिस तरह सीबीआइ खुद एफआइआर दर्ज केस में आगे अनुसंधान सुनिश्चित करती है, उसी तरह सीआइडी भी केस का अनुसंधान करेगी. सीबीआइ की तर्ज पर सीआइडी भी अपने थाने में खुद से मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान कर कार्रवाई करेगी. सीआइडी थाना खुलने के बाद उसे राज्य के किसी आपराधिक मामले में जीरो एफआइआर दर्ज करने का भी अधिकार होगा.

इसके बाद आवश्यकता के अनुसार संबंधित जिला की पुलिस के पास केस दर्ज करने के लिए भेज दिया जायेगा. सीआइडी के थाने को यह अधिकार भी होगा कि वह किसी मामले में कार्रवाई के लिए छापेमारी कर सके.

फिलहाल ऐसे केस का अनुसंधान करती है सीआइडी :

फिलहाल सीआइडी राज्य के किसी जिले में दर्ज केस को पुलिस से टेकओवर करती है. उसके बाद पुलिस द्वारा दर्ज केस और डायरी के आधार पर उसका अनुसंधान करती है. कोई नया केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि सीआइडी के पास अपना थाना नहीं है. केस को टेकओवर करने का अधिकार सीआइडी के पास पहले से है. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग के निर्देश पर सीआइडी किसी केस को पुलिस से टेकओवर कर उसका अनुसंधान करती है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें