jharkhand news, Jharkhand defection case रांची : कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में हस्तक्षेप याचिका दायर की है़ दीपिका ने स्पीकर से आग्रह किया है कि बाबूलाल मरांडी के मामले की सुनवाई में उनका भी पक्ष सुना जाये़ दीपिका ने कांग्रेस पार्टी में चर्चा के बाद हस्तक्षेप याचिका दायर करने का फैसला लिया है़. पार्टी में सहमति के बाद विधायक स्पीकर के न्यायाधिकरण पहुंचीं.
इधर विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग की है़ स्पीकर रबींद्रनाथ महतो को पत्र भेज कर विधायकों ने कहा है कि श्री मरांडी का दलबदल कानून सम्मत नहीं है़ इनकी सदस्यता रद्द की जाये़ विधायक श्री यादव और श्री तिर्की की ओर से संयुक्त आवेदन आया है़ श्री यादव और श्री तिर्की ने 22 दिसंबर को आवेदन दिया था, वहीं दीपिका ने 23 दिसंबर को स्पीकर न्यायाधिकरण को आवेदन दिया़
विधायकों द्वारा दिये गये शिकायत पत्र में कहा गया है कि श्री मरांडी ने भाजपा में विलय किया है़ इसकी पुष्टि चुनाव आयोग के पत्र से भी होती है़ यह विलय नियम संगत नहीं है़ वह अकेले भाजपा में गये है़ं विलय दो-तिहाई नहीं है़ इसलिए इनकी सदस्यता खत्म की जाये़ इधर दीपिका ने अपने आवेदन में यही बात दुहरायी है़ दीपिका ने कहा है कि विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है़
ये झाविमो से कांग्रेस आनेवाले दो-तिहाई विधायक है़ं कांग्रेस पार्टी ने भी इनके विलय काे मान्यता दी है़ ऐसे में श्री यादव और श्री तिर्की को सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में मान्यता दी जाये़ उल्लेखनीय है कि श्री मरांडी के खिलाफ दलबदल मामले में चार विधायक और एक पूर्व विधायक ने स्पीकर श्री महतो को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है़
स्पीकर रबींद्रनाथ महतो से विधायकों की शिकायत के बाबत पूछे जाने पर कहा कि आवेदन मिला है और इसकी ग्राह्यता पर विचार किया जा रहा है़ अभी तो पत्र ही मिला है़ इसको देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी़
रांची. बाबूलाल मरांडी ने दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है. श्री मरांडी की अोर से हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय, अधिवक्ता यशवर्द्धन व अधिवक्ता एसके गुप्ता ने याचिका दायर की. प्रार्थी श्री मरांडी ने याचिका में कहा है कि दलबदल मामले में हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर होने पर कोई भी अंतरिम आदेश देने के पूर्व हमें भी सुना जाये.
हमारा पक्ष सुनने के बाद ही आदेश पारित हो. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट ने इस मामले में 17 दिसंबर को सुनवाई की थी व विधानसभाध्यक्ष की नोटिस पर रोक लगा दी थी. साथ ही विधानसभाध्यक्ष को जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2021 की तिथि निर्धारित की. उधर, हाइकोर्ट के 17 दिसंबर के आदेश के खिलाफ विधानसभाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है़ं विधानसभा सचिवालय इस मामले में तथ्यों और कानूनी पक्षों पर मसौदा तैयार कर रहा है.
बाबूलाल मरांडी के दलबदल के मामले में झामुमो विधायक भूषण तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने शिकायत की है़ विधायकों ने 17 दिसंबर को ही स्पीकर श्री महतो को पत्र लिख कर श्री मरांडी की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी़ इस मामले में स्पीकर श्री महतो ने श्री मरांडी को अलग-अलग दो नोटिस भी भेजे है़ं अलग-अलग वाद संख्या के साथ मामले में पक्ष रखने को कहा है़
Posted by : Sameer Oraon