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Court News : शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं. सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं. यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया.

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं. सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं. यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था. हाइकोर्ट के इस आदेश को झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि ‘सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022’ एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाइकोर्ट में चुनौती नहीं दी गयी थी. उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी. इसके बाद झारखंड हाइकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया. नियमों के अनुसार, एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता. अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गयी है. अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है.

20 हजार अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित

झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार, राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25 हजार है. वहीं, संभावना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होनेवाले करीब 20 हजार अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 20 हजार अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं.

हाइकोर्ट ने पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करने का दिया था आदेश

झारखंड हाइकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है, तो उन्हें तीन साल के अंदर पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी. अगर झारखंड सरकार तीन साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है, तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगा. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए तीन माह का समय दिया जायेगा.

जून 2023 में शुरू हुई थी 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया

राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26001 सहायक आचार्य (प्राथमिक शिक्षक) की नियुक्ति प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई थी. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग(जेएसएससी) को नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी थी. इसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गयी. नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 90 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था. जेएसएससी द्वारा पिछले वर्ष परीक्षा ली गयी थी. सुप्रीम काेर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, इस कारण रिजल्ट जारी नहीं किया गया था. परीक्षा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ सीटेट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया था.

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