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झारखंड की प्रोवीसी डॉ कामिनी कुमार व डॉ अरुण के वेतनमान में होगा संशोधन

डॉ कामिनी कुमार तथा डॉ अरुण कुमार के वेतनमान में संशोधन होगा. साथ ही अधिक राशि एकमुश्त 15 दिनों के अंदर भी वसूला जायेगा

राज्य सरकार ने कोल्हान विवि की प्रोवीसी डॉ कामिनी कुमार तथा रांची विवि के प्रोवीसी डॉ अरुण कुमार के सातवें वेतनमान में संशोधन कर दिया है. साथ ही इस दौरान ली गयी अधिक राशि एकमुश्त 15 दिनों में वसूलने का आदेश भी जारी कर दिया है.

उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह कार्रवाई राज्यपाल के निर्देश के आलोक में की है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने डॉ कामिनी कुमार का छठा पुनरीक्षित वेतनमान 37400-6700 प्लस एजीपी 10000 सातवां वेतनमान में पे लेवल 14/15 में डेट ऑफ सब्सटेंटिव अप्वाइंटमेंट 24.01.17 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2020 तक दिनांक एक नवंबर 2020 से इंट्री पे 144200 (-) पेंशन के आधार पर संशोधित कर वेतन निर्धारण कर दिया है.

इनका भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद से पे माइनस पेंशन की राशि के आधार पर किया जायेगा. इसी प्रकार डॉ अरुण कुमार का छठा पुनरीक्षित वेतनमान 37400-67000 प्लस एजीपी 10000 सातवां वेतनमान में पे लेवल 14/15 में डेट ऑफ सब्सटेंटिव अप्वाइंटमेंट 11.07.2020 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.21 तक एक फरवरी 2021 से इंट्री पे 144200 (-) पेशन के आधार पर वेतनमान संशोधित किया गया है. इनका भुगतान भी सेवानिवृत्ति के बाद पे माइनस पेंशन की राशि के आधार पर किया जायेगा.

उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस वेतन निर्धारण के विरुद्ध यदि पदाधिकारी को कोई आपत्ति हो, तो विवि द्वारा निर्गत अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति लिखित रूप से साक्ष्य के साथ विवि से अग्रसारित करा कर निदेशालय में जमा कर सकते हैं.

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