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झारखंड के विवि शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए फॉर्मेट जारी, कई विषयों पर सुझाव देने का मिला आदेश

उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने फॉर्मेट जारी करते हुए सभी विवि के रजिस्ट्रार को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस फॉर्मे के आधार पर विवि, अंगीभूत कॉलेज, घाटानुदानित अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों को पांच लेबल पर प्रोन्नति देनी है.

Jharkhand News: राज्य के विवि शिक्षकों को यूजीसी रेगुलेशन 2010 के तहत प्रोन्नति देने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को फॉर्मेट जारी कर दिया. उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने फॉर्मेट जारी करते हुए सभी विवि के रजिस्ट्रार को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि लगभग 12 वर्ष बाद विवि शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित एक परिनियम यूजीसी रेगुलेशन 2010 की राज्य सरकार व राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी गयी, लेकिन तीन माह बाद भी प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए फॉर्मेट जारी नहीं किया गया था. प्रभात खबर ने 24 फरवरी 2023 के अंक में इससे संबंधित खबर प्रकाशित की थी. इसके बाद निदेशालय ने फॉर्मेट जारी कर दिया.

इस फॉर्मे के आधार पर विवि, अंगीभूत कॉलेज, घाटानुदानित अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों को पांच लेबल पर प्रोन्नति देनी है. इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर (स्टेड वन से टू एजीपी 6000-7000), स्टेज टू से 3 एजीपी 7000 से 8000), स्टेज तीन से एसोसिएट प्रोफेसर स्टेज 4 एजीपी 8000-9000, स्टेज चार से प्रोफेसर स्टेज पांच एजीपी 9000-10000) तथा स्टेज पांच से सीनियर प्रोफेसर स्टेज छह एजीपी 10000-12000 रुपये शामिल हैं. इस फॉर्मेट के आधार पर ही अब विवि शिक्षकों को झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोन्नति अनुशंसा की जायेगी. इस फॉर्मेट के तहत शिक्षकों को सामान्य जानकारी के साथ-साथ एकेडमिक बैकग्राउंड की विस्तृत जानकारी देनी है.

शिक्षण अनुभवन सहित विवि/कॉलेज में योगदान करने के बाद किन-किन पदों पर रहे, ओरिएंटेशन/रिफ्रेशर कोर्स की विस्तृत जानकारी, लेक्चर, सेमिनार आदि की जानकारी भी देनी होगी. छात्रों से संबंधित गतिविधि, आर्टिकल, बुक पब्लिकेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट, एपीआइ स्कोर आदि की जानकारी लगभग आठ पेज में बने कॉलम में देनी होगी.

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