15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची के पूर्व डीसी पर सीएनटी एक्ट को अनदेखी कर जमीन खरीदने का है आरोप, जांच का आदेश

पूर्व उपायुक्त राय महिमापत रे पर सीएनटी एक्ट की अनेदखी कर जमीन खरीदने का आरोप

रांची : रांची के पूर्व उपायुक्त राय महिमापत रे पर सीएनटी एक्ट की अनेदखी कर जमीन खरीदने का आरोप है. सुनील उरांव नाम के व्यक्ति ने श्री रे पर नामकुम अंचल के मौजा कुटियातू, थाना नंबर 330, खाता संख्या 62 के प्लॉट नंबर 1583 की खरीद के लिए सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज करायी है.

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है. विभाग के संयुक्त सचिव ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त को पत्र लिख कर जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. जांच के बाद प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा है.

शिकायत में कहा गया है कि सीएनटी एक्ट की धारा-46 (1) दूसरी प्रोविजो (बी) के मुताबिक अधिनियम क्षेत्र में खरीदी गयी जमीन पर 12 वर्षों तक खरीदार नॉन-ऑक्यूपेंसी रैयत होता है. नॉन-ऑक्यूपेंसी रैयत को जमीन पर छप्परबंदी करने या उसकी खरीद-बिक्री करने का अधिकार नहीं होता है. तय अवधि के बाद ही उसे रैयत का पूरा अधिकार मिलता है. लेकिन, राय महिमापत रे ने प्रणामी बिल्डर्स के नॉन-ऑक्यूपेंसी रैयत होते हुए ही जमीन की खरीद कर ली.

प्रणामी बिल्डर्स ने उक्त भूमि 18.11.2019 को खरीदी थी. उसके एक वर्ष बाद ही श्री रे को जमीन हस्तांतरित करा ली. शिकायतकर्ता ने राय महिमापत रे के उपायुक्त रहते हुए जमीन की खरीद करने पर सवाल उठाये हैं. कहा है कि सीएनटी एक्ट में गड़बड़ी किये जाने पर उपायुक्त को न्याय करने का अधिकार दिया गया है. ऐसे में पद पर रहते हुए उपायुक्त द्वारा सीएनटी की जमीन स्वयं या परिजनों के नाम पर खरीदना अनुचित है.

बच्चों के नाम पर जमीन, दादी-नानी हैं कस्टोडियन :

शिकायतकर्ता ने राय महिमापत रे द्वारा जमीन खरीदे जाने से संबंधित कागजात प्रस्तुत किये हैं. राज्य सरकार को 40 डिसमिल जमीन की खरीद-बिक्री करने से संबंधित चार दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं. दस्तावेजों में चार अलग-अलग अव्यवस्कों के नाम पर खरीद दिखायी गयी है. अव्यवस्कों की दादी-नानी कुमकुम रे को कस्टोडियन बनाया गया है. कुमकुम रे पूर्व उपायुक्त राय महिमापत रे की माता हैं.

posted : by : sameer oraon

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें