रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी अमित कुमार अग्रवाल की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में प्रार्थी की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई जारी रही. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. इससे पहले प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा व अमृता सिन्हा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार अग्रवाल ने याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनाैती दी है. इसमें प्रार्थी ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी सात जून 2023 को किस कारण से की गयी थी, इसकी जानकारी लिखित रूप में इडी ने नहीं दी है. उनकी गिरफ्तारी अवैध है. इसलिए उन्हें मामले से रिहा किया जाये. मामले में इडी की ओर से अमित कुमार अग्रवाल के खिलाफ इसीआइआर-1/2023 दर्ज की गयी है. व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ इडी ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है.
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