रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने समन अवहेलना मामले में अंतरिम राहत देते हुए प्रार्थी हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति से 16 दिसंबर तक छूट प्रदान की. साथ ही अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की.
इडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर हुई सुनवाई
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनुरव चाैधरी, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की. उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. वहीं, इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर कर एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत के आदेश को चुनौती दी है. हेमंत सोरेन की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित सीआरपीसी की धारा-205 के तहत दाखिल पिटीशन को एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया था तथा चार दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था. इडी ने समन का अनुपालन नहीं करने पर हेमंत सोरेन के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसमें सुनवाई जारी है.
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