रांची : झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस आर मुखोपध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अपने चाचा के श्राद्धकर्म में 6 मई को कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दे दी है. हालांकि वह पुलिस कस्टडी में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वह मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे. इससे पहले अदालत ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.
हेमंत सोरेन के चाचा का हो गया है निधन
बता दें कि कुछ दिनों पहले ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने अदालत से अपने चाचा के निधन पर जमानत याचिका दायर कर श्राद्धकर्म में शामिल होने की इजाजत मांगी थी. बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया था. वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे.
क्या कहते हैं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार
इस मामले में जब प्रभात खबर की प्रतिनिधि झारखंड हाईकोर्ट के एक वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में रंगन मुखोपाध्याय के अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन के औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला दिया. उन्हें पुलिस कस्टडी में ही 6 मई को श्राद्धकर्म शामिल होने को कहा गया है. इस दौरान वे न तो मीडिया से बातचीत कर सकेंगे और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण दे सकेंगे.
हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में कई लोग हो चुके हैं गिरफ्तार
ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. कुछ दिन पहले ईडी ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तर किया था. इसमें एक जेएमएम नेता भी शामिल थे. इससे पहले अंचल अधिकारी भानु प्रताप, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन, अफसर अली खां, मो सद्दाम, प्रदीप बागची, इम्तियाज अहमद, फयाज, तल्हा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है. बाद में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, ठेकेदार बिपिन सिंह, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, इरशाद की गिरफ्तारी हुई थी.
Also Read: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाली याचिका फैसला आज, 28 फरवरी को पूरी हो गयी थी सुनवाई