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हेमंत ने मांगी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 को

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई अब 21 मई को होगी.

विशेष संवाददाता(रांची). सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई अब 21 मई को होगी. न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के लिए यह तारीख तय की है. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को 20 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इससे पहले न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की पीठ में शुक्रवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होते ही हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया. साथ ही यह भी कहा कि अंतरिम जमानत मिलने पर दो जून को सरेंडर कर देंगे. इस पर इडी के वकील एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के मुद्दे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की. कपिल सिब्बल ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इससे पहले कई मामलों में तो इडी की ओर से रातोंरात जवाब दिया जा चुका है. इसलिए इस मुद्दे को आज ही सुन लिया जाये. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन के सिलसिले में कुछ सवाल उठाये और उनका जवाब जानना चाहा. न्यायालय ने यह जानना चाहा कि क्या बड़गाईं की जमीन पर हेमंत सोरेन का 2009-10 से कब्जा है? जमीन की बाउंड्री की हुई है? जो व्यक्ति फिलहाल उस जमीन पर रहता है, क्या वह उसका मालिक है? क्या जमीन से संबंधित फाइल पर सीएमओ लिखा हुआ है? क्या इडी की जांच शुरू होने के बाद अचानक एक व्यक्ति ने जमीन पर दावा किया और उसके दावे का निबटारा जल्दी से कर दिया गया? कपिल सिब्बल ने जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा होने से इनकार किया. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि निर्धारित की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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