रांची. झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची की हरमू व अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में 181 फ्लैट का आवंटन करेगा. आवंटन ई-लाॅटरी के माध्यम से किया जायेगा. इससे संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी गयी है. यह जानकारी बुधवार को प्रेस काॅन्फ्रेंस में बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने दी. उन्होंने कहा कि बेघरों के लिए आवास लेने का यह एक सुनहरा मौका है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर (इडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 15, अल्प आय वर्ग (एलआइजी) के लिए 91, मध्यम आय वर्ग (एमआइजी) के लिए 66 व उच्च आय वर्ग (एचआइजी) के लिए 09 फ्लैट हैं. इसमें भी सामान्य, एसटी-एससी,ओबीसी, सेवानिवृत्त व विधवा के लिए आवास आरक्षित हैं. सामान्य वर्ग के लिए 78, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 59, ओबीसी के लिए चार, सेवानिवृत्त के लिए 10, सैन्य सेवा के लिए 11 व विधवा के लिए एक आवास आरक्षित है.
15 से 72 लाख तक के हैं फ्लैट
आवास बोर्ड द्वारा निकाली गयी सूचना में इडब्ल्यूएस फ्लैट की कीमत 15 लाख रुपये है. वहीं, सिंफोनी अपार्टमेंट सहजानंद चौक में एचआइजी फ्लैट की कीमत लगभग 72 लाख रुपये है. आवेदन करते समय कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि एडवांस के रूप में जमा करनी होगी. जो आवास आवंटन नहीं होने के उपरांत रिफंडेबल है. जिनको आवास आवंटित हो जायेगा. उनको कुल लागत की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी. शेष राशि किस्तों में भुगतान करना है. आवास 90 वर्षों के लीज पर मिलेगा. रजिस्ट्रेशन की फीस एक से तीन हजार रुपये तक निर्धारित की गयी है, जो रिफंडेबल नहीं है.10 फरवरी से लिये जायेंगे आवेदन
आवास बोर्ड द्वारा 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे. 11 मार्च से चार अप्रैल तक आवेदनों की जांच होगी. सात अप्रैल को औपबंधिक सूची का प्रकाशन किया जायेगा. आवास बोर्ड के साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
पांच वर्षों से झारखंड में रहने वाले कर सकते हैं आवेदन
भारतीय नागरिक जो पिछले पांच वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं, वे आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवास बोर्ड से आठ किमी के दायरे में आवेदक का अपने, पत्नी या आश्रित के नाम से किसी प्रकार की भू-संपदा नहीं होने की शर्त भी रखी गयी है. इडब्ल्यूएस की आय सीमा तीन लाख वार्षिक, एलआइजी के लिए तीन से छह लाख, एमआइजी के लिए छह से 12 लाख तथा एचआइजी के लिए 12 लाख से अधिक की आय सीमा रखी गयी है. आवेदन के साथ एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी देना होगा. साथ ही अन्य जानकारी से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है.कॉमर्शियल इस्तेमाल करनेवालों को नोटिस भेजा गया है, धौनी के घर की जानकारी नहीं
अध्यक्ष ने कहा कि आवासीय कॉलोनी के लिए आवंटित आवास का कॉमर्शियल इस्तेमाल करनेवालों को नोटिस भेजा गया है. जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उनके घर को सील किया जायेगा. वहीं, क्रिकेटर एमएस धौनी के घर के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है. जांच करेंगे, तभी बतायेंगे. उन्होंने कहा कि एचइसी में पांच एकड़ जमीन आवास बोर्ड ने लिया है. जल्द ही इसकी प्लॉटिंग की जायेगी. जमशेदपुर व अन्य शहरों में भी जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है