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रांची में दो बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, वाहन चालक और मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज

रांची जिला खनन पदाधिकारी ने दो बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है. साथ ही वाहन चालक और उनके मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया.

रांची : एनजीटी के आदेश पर झारखंड में 10 जून से ही बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है. जो कि 15 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा. रांची प्रशासन ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी दी है. इसके बावजूद राजधानी में अवैध रूप से बालू का अवैध उठाव जारी है. ताजा मामला रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक और बुंडू का है. जहां जिला खनन पदाधिकारी ने दो बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है. दूसरा मामला बुंडू का है. यहां पर अंचल मौजा के बूढ़ाडीह में अवैध रूप से जमा बालू को भी जब्त कर किया गया है.

खनन पदाधिकारी ने चलाया गश्त अभियान

दरअसल रांची के खनन पदाधिकारी मो अबु हुसैन ने अपनी टीम के साथ रातू थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह गश्ती अभियान चलाया. इस क्रम तिलता चौक के पास दो ट्रैक्टर चालकों को अवैध बालू के साथ पकड़ा. जांच के क्रम में पता चला कि इसमें से एक का रजिस्ट्रेशन नंबर था ही नहीं. उसका इंजन नंबर E3378115 और चेचिस नंबर T053337350 AF था. जबकि दूसरे ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी का है. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JHO1CL9836 था.

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ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ जारी

जब दोनों ट्रैक्टर चालकों से बालू खनिज से संबंधित चालान की मांग की गयी तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके. इसके दोनों चालकों को अवैध रूप से बालू खनिज का परिवहन करने के आरोप में थाना लाया गया. जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

वाहन चालक और मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

जिला खनन पदाधिकारी मो अबु हुसैन ने वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम 1957 धारा एवं झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया. उनके आवेदन पर रातु थाना में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है.

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