रांची : झारखंड में विधानसभा से शुक्रवार को अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 शुक्रवार को सदन में पारित हो गया. राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद इसे झारखंड अग्निशमन सेवा अधिनियम 2024 कहा जायेगा. जो कि पूरे राज्य में प्रभावी होगा. इसके तहत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी. इनके जिम्मे यह 100 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले सिनेमाघर, 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स व एक से अधिक सिनेमा को प्रदर्शित करनेवाले भवनों की सुरक्षा होगी.
अग्निशमन सेवा के दायरे में आएगी ये सारी चीजें
इसके अलावा 50 से अधिक कमरे वाला होटल, भूमिगत व्यापारिक कॉम्प्लेक्स, जिला केंद्र, उप केंद्रीय व्यावसायिक जिले जिसमें एक हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बना तहखाना शामिल होगा. वहीं 50 मीटर से ऊंची बहुमंजिली गैर आवासीय इमारतें, तेल व प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठान, 20 हजार से अधिक क्षमता वाला खुला स्टेडियम व पांच हजार से अधिक क्षमता वाला इंडोर स्टेडियम की सुरक्षा. 100 से अधिक बेड वाले अस्पताल व नर्सिंग होम के अलावा सार्वजनिक, अर्द्धसरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हवाई अड्डा, मनोरंजक पार्क सहित अन्य भवन भी अग्निशमन सेवा के दायरे में आयेगा.
विधेयक के तहत इन बातों का भी है उल्लेख :
- झारखंड में अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी नामक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी.
- अग्निशन सेवा के तहत भवनों व परिसरों को सील करने की होगी शक्ति.
- अग्निशमन बचाव कार्य में जानबूझ कर बाधा डालने या हस्तक्षेप करने वाले को अधिकतम तीन माह की सजा या पांच हजार रुपये तक जुर्माने के दंड का प्रावधान होगा.
- आग लगने के बारे में जानबूझकर गलत प्रतिवेदन देने पर भी दंड का प्रावधान होगा.
- किसी भवन या परिसर का निरीक्षण करने के बाद आग से सुरक्षा के उपायों का अपर्याप्त पाये जाने पर विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी नोटिस जारी करेगा.
- कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति स्वयं या उसके एजेंट के जानबूझकर किये गये कार्यों अथवा उपेक्षा के कारण आग के हवाले हो जाये, तो इस मामले में भी दंड का प्रावधान किया गया है.