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झारखंड कैबिनेट : होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव, शर्तों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को 75 प्रतिशत की छूट

झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव हुआ है. वहीं, शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में 75 प्रतिशत की राहत दी गयी है. इसके अलावा पांच किलोवाट तक उपयोग करने वाले ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई है.

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार 15 मार्च, 2023 को संपन्न हुई. इस बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके तहत राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव किया. वहीं, शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में शर्तों के साथ 75 प्रतिशत की छूट दी गयी. इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगायी गयी.

होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव

झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसमें कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गई. यानी हॉल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव हुआ है. बताया गया कि इसके तहत एक प्रंमडल में जितने भी नगर निकाय हैं, उस सभी नगर निकायों का जो दर निर्धारित है, उसका औसत निकाला जाए और फिर औसत निकालने के बाद उस नगर निकाय का होल्डिंग टैक्स तय किया जाए.

शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा

वहीं, यह भी निर्णय हुआ कि शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा और 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके तहत वैसी शैक्षणिक संस्थान जो ट्रस्ट या नन प्रोफिट शैक्षणिक संस्थानों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ही इस छूट का लाभ मिलेगा. वहीं, कोचिंग संस्थानों को यह सुविधा नहीं मिलेगी.

समेकित बाल संरक्षण योजना का बदला नाम

केंद्र प्रायोजित ‘समेकित बाल संरक्षण योजना’ का नाम बदलकर ‘मिशन वात्सल्य योजना’ किया गया. अन्य प्रस्तावों में राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों को शर्तां और मासिक मानदेय में संशोधन हुआ. इसके तहत पहले जिन्हें एक हजार रुपये मिलते थे, अब उन्हें चार हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, जिन्हें चार हजार रुपये मिलते थे, उन्हें अब आठ हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, बाहरी साेर्स से मिलने वाले पैसों के बावजूद उन्हें मासिक मानदेय मिलता रहेगा.

एचईसी को राज्य सरकार 20 करोड़ 26 लाख रुपये देगी

एचईसी, रांची की 18.41 एकड‍़ भूमि जिसपर पुलिस मुख्यालय, थाना और टीओपी निर्माण और संचालित हो रहा है, उसका ट्रांसफर कर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के नाम पर करने की सहमित मिली. इसके लिए एचईसी को 20 करोड़ 26 लाख रुपये दिये जाएंगे.

पांच किलोवाट तक के ग्रामीण, शहरी और निजी कृषि उपभोक्ता को राहत

जेबीवीएनएल के वैसे ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता समेत निजी कृषि उपभोक्ता जिनकी खपत पांच किलोवाट तक है, उन्हें राहत देते हुए उन्हें वन टाइम सटेलमेंट योजना की स्वीकृति बैठक में दी गयी. इसके तहत डीपीएस यानी डिले पेमेंट सरचार्ज की राशि का माफ कर दिया जाएगा. वहीं, बकाये राशि को पांच किस्तों में देय करना होगा.

अन्य प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

– राज्य कर्मियों की भांति अंगीभूम कॉलेज और यूनिवर्सिटी (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित ) के शिक्षेकत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई

– ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा एवं राज्य योजना मद के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्वन मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति

– रांची सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना, जोन- वन के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से कराने पर प्रशासनिक स्वीकृति

– भोलानाथ लागुरी, झाप्रसे (तृतीय बैच, गृह जिला – पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति.

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