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हेमंत सोरेन कैबिनेट के 49 फैसले, रांची में नया मेडिकल कॉलेज, गंगा नदी पर फोर लेन पुल बनेगा

Jharkhand Cabinet Decisions: रांची के रिनपास में 10,74,68,00,700 रुपए की लागत से नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनेगा. गंगा पर फोर लेन पुल बनेगा.

Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 49 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रालय भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में रांची में नया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ-साथ राजमहल में गंगा नदी पर फोर लेन पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है.

1074 करोड़ से रांची में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल

कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड सरकार की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रांची के कांके स्थित रिनपास में 10,74,68,00,700 (10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700 रुपए) रुपए की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण होगा.

राजमहल में गंगा नदी पर बनेगा फोर लेन पुल

उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मानिकचक और झारखंड के राजमहल के बीच गंगा नदी पर एक फोरलेन उच्चस्तरीय पुल का निर्माण होना है. इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (NHAI) कराएगा. पुल निर्माण (पहुंच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित) की अनुमानित लागत की 50 फीसदी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव को भी आज की बैठक में मंजूरी दे दी गई.

रसोईया-सह-सहायिका के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि

साहिबगंज जिले में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत घरेलू हवाई अड्डा और एयर कार्गो हब के निर्माण को भी मंजूरी दी गई. इसके लिए 443.32 एकड़ रैयती भूमि का सरकार अधिग्रहण करेगी. इतना ही नहीं, केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना अंतर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्रति माह 1000 रुपए की वृद्धि की गई है. पहले इन्हें 10 माह तक प्रति माह 1,000 रुपए मिलते थे. अब इन्हें प्रति माह 2,000 रुपए मिलेंगे.

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

  1. स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य के लिए 45,81,55,700 रुपए की योजना को मंजूरी दी गई.
  2. गोड्डा के पारसपानी में राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
  3. राज्य योजना से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों (समग्र शिक्षा के तहत संचालित) में जेनरेटर सेट, कम्प्यूटर शिक्षा/कम्प्यूटर आधारित शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति दी गई.
  4. झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रण में संचालित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन के लिए एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई.
  5. रांची जिले के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनेगा. इसके लिए 59,69,50,000 (उनसठ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार) रुपए की मंजूरी दी गई है.
  6. रांची में निर्माणाधीन रवींद्र भवन के लिए 292,26,10,809 (दो सौ बानवे करोड़ छब्बीस लाख दस हजार आठ सौ नौ) रुपए के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
  7. पलामू में नर्सिंग कॉलेज के लिए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई.
  8. डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  9. झारखंड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आच्छादित झारखंड राज्य के वैसे कर्मी, जिनका समायोजन 01.12.2004 के पूर्व के प्रभाव से किया गया है, अथवा जिनकी नियुक्ति तिथि को दिनांक 01.12.2004 के पहले की तिथि के रूप में स्थापित मानने के साथ-साथ पूर्व की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है, को ऑफलाईन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति के लिए प्रावधान किये जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
  10. ‘झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024’ की स्वीकृति दी गई.
  11. स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के के लिए राजकीय पॉलिटेकनिक, खरसावां में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए 38,55,34,000 (अड़तीस करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार) रुपए को मंजूरी दी गई.
  12. कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की को मंजूरी दी गई.
  13. झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रेग्युलेशन ऑफ फी) ऑर्डनेंस, 2024 को स्वीकृति.
  14. राजकीय पॉलिटेक्निक, आदित्यपुर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, जमशेदपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक, खरसावां तथा राजकीय पॉलिटेक्निक, जगन्नाथपुर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के अधीन इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर का चयन करते हुए उन्नत प्रशिक्षण देने की मंजूरी प्रदान की गई.
  15. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 31,36,45,000 (इकतीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतालीस हजार ) रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  16. फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
  17. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत दुमका एवं मेदिनीनगर (पलामू) जिले में जिला न्यायाधीश स्तर के 2 (दो) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  18. अंकेक्षण निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु सेवानिवृत कर्मियों का पारिश्रमिक/मानदेय एवं सेवा शर्त तय करने की स्वीकृति दी गई.
  19. मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.
  20. 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभ की गणना के लिए नोशनल (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने संबंधी संकल्प संख्या 781 दिनांक 16.03.2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  21. झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 की स्वीकृति दी गई.
  22. स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पॉलिटेक्निक, जयनगर (कोडरमा) में नये निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि 39,05,40,600 (उनचालीस करोड़ पांच लाख चालीस हजार छः सौ) रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  23. झारखंड विधानसभा के सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम राशि की स्वीकृति के लिए प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई.
  24. झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति.
  25. बोकारो जिले में निर्माणाधीण 500 बेड वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम झारखंड के पूर्व शिक्षा एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगरनाथ महतो के नाम पर जगरनाथ महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
  26. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-9B के अंतर्गत झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन (ट्रस्ट) नियमावली, 2024 गठित करने की स्वीकृति दी गई.
  27. झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युअल के प्राख्यापन की स्वीकृति दी गई.
  28. केंद्र प्रायोजित कृषि नीति योजना के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के तहत ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों को देय आकस्मिक व्यय राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
  29. योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राजकोषीय अध्ययन संस्थान को योजना एवं विकास विभाग से वित्त विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई.
  30. झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्ते) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  31. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय, बेंगाबाद के निर्माण के लिए 43,86,16,000 (तैंतालीस करोड़ छियासी लाख सोलह हजार) रुपए की मंजूरी.
  32. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो जिले में नया महिला महाविद्यालय बनाने के लिए 39,33,62,000 (उनचालीस करोड़ तैंतीस लाख बासठ हजार) रुपए मंजूर किए गए.
  33. गोड्डा में ‘रघुनाथपुर-सुगनीबाद-चतरा-मुर्गाबनी पथ एवं गोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज लिंक पथ (कुल लंबाई 9.610 किलोमीटर) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, R&R एवं वृक्षारोपण सहित)’ के लिए 109,41,97,700 (एक सौ नौ करोड़ एकतालीस लाख संतानबे हजार सात सौ) रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
  34. झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/ मृत शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों को राजकीयकृत प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त/ मृत शिक्षकों/ शिक्षकेतर कर्मियों के समरूप सातवां केंद्रीय वेतनमान में पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.
  35. भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/अर्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखंड राज्य की नदियों, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल-संग्रह के जल प्रवाह को डायवर्ट करने से संबंधित एसओपी सह गाइडलाइंस जारी करने की स्वीकृति दी गई.

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