राची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दो नियमावली पर गुरुवार की कैबिनेट की बैठक में विचार किया जायेगा. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली व हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड में पांच वर्ष बाद जेटेट की परीक्षा लेने का रास्ता साफ हो जायेगा.
नये नियमवाली के मुताबिक इस पत्रता परीक्षा में पास होने पर प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन की जा सकती है. इसका उनलोगों को भी मिलेगा जिन्होंने साल 2012 में और साल 2016 में परीक्षा पास की थी. जिसमें बड़ी संख्या में पारा शिक्षक भी हैं. कुल मिलाकर जेटेट पास लगभग 50,000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा.
नये नियमों के मुताबिक जेटेट परीक्षा उतीर्ण होने लिए अब एसटी एससी और दिव्यांग छात्रों को अब केवल 50 अंक ही लाना होगा. जबकि पहले 55 अंक निर्धारित था. वहीं ओबीसी अभ्यर्थियों को 55 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना होगा.
हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिलने से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. राज्य में हाइस्कूल में लगभग 14 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं.
Posted By : Sameer Oraon