रांची : अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को महिला का सिर काट कर हत्या करनेवाले दंपती को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनायी है. दोषी पति-पत्नी शेख बेलाल और अफसाना खातून उर्फ साबो खातून पर अदालत ने 95-95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने दोनों को हत्या के आरोप में 25 नंवबर को दोषी करार दिया था. मालूम हो कि ओरमांझी से तीन जनवरी 2021 को महिला सोफिया परवीन की सिर कटी लाश बरामद की गयी थी. अभियोजन की ओर से प्रभारी एपीपी मीनाक्षी कंडुलना ने पैरवी की. उन्होंने इस मामले में 19 गवाहों को प्रस्तुत किया था.
दोनों अभियुक्त ने तीन जनवरी 2021 को साजिश रच कर चान्हो निवासी महिला सोफिया परवीन की हत्या कर दी थी और दाउली से सिर काट कर उसे कहीं और छिपा दिया था. ओरमांझी थाना क्षेत्र में शव बरामद होने के कारण घटना को लेकर ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यह हत्या अवैध संबंध को लेकर पहली पत्नी साबो खातून को तलाक देने के दबाव में की गयी थी.
अभियुक्तों ने महिला का सिर रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती स्थित खेत में गड्ढा खोद कर दफना दिया था. पुलिस ने 12 जनवरी 2021 को अनुसंधान के दौरान महिला का सिर बरामद किया था. घटना के 12वें दिन पुलिस ने पहले साबो खातून को गिरफ्तार किया, फिर शेख बेलाल को सिकिदिरी से गिरफ्तार किया गया. दोनों 15 जनवरी 2021 से लगातार जेल में हैं. सिर कटी लाश मिलने के बाद सिर खोजने वाले को पांच लाख रुपये इनाम देने की घोषणा पुलिस की ओर से की गयी थी.