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Jharkhand Election 2024: वोटर लिस्ट में नाम है तो वोटर आईडी कार्ड के अलावा ये 12 दस्तावेज दिखाकर भी कर सकते हैं वोट

Jharkhand Election 2024: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को धुर्वा के निर्वाचन सदन में बैठक की. उन्होंने कहा कि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में है तो वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेज दिखाकर भी वह वोटिंग कर सकता है. पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है.

Jharkhand Election 2024: रांची-झारखंड के सीईओ (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) के रवि कुमार ने कहा कि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में है तो वह वोटर आईडी कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है. इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित अन्य 12 पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर वोटिंग कर सकता है. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य शामिल हैं. उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इसके लिए जागरूकता फैलाने की अपील की, ताकि कोई मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं रह जाए. वे बुधवार को धुर्वा के निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे.

आचार संहिता के निर्देशों का प्रत्याशी और कार्यकर्ता करें पालन

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव-2024 में आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार-प्रसार करें. आचार संहिता के दिशानिर्देशों की जानकारी केवल प्रत्याशियों को ही नहीं हो बल्कि कार्यकर्ताओं को भी हो और वे उसका पालन करें. झारखंड में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. 13 नवंबर को पहले चरण और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी. 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.

वोटिंग के लिए चिन्हित दस्तावेज

के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नित किए गए हैं. उन्हें दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता (वोटर) अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है. इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं.

वोटिंग को लेकर बढ़ाएं जागरूकता

सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी सूचना देते हुए सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि इसे लेकर वे अपने स्तर से भी जागरूकता फैलाएं, ताकि जागरूकता के अभाव में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे. बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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